चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए एक नया बदलाव किया गया है. राज्य सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट ऐज में बदलाव किया है. अब ये कर्मचारी 60 साल नहीं बल्कि 58 साल की आयु में रिटायर होंगे. इसका अर्थ है कि अब दिव्यांग कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल निर्धारित कर दी गई है.
हरियाणा सरकार का नया आदेश जारी
इसके अतिरिक्त सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम 2026 के रूप में एक नई रोजगार व्यवस्था को लागू किया है. वित्त विभाग की तरफ से इसे हरी झंडी मिल चुकी है. खबरें आ रही है कि 70% या उससे ज्यादा विकलांगता वाले दिव्यांग कर्मचारी और दृष्टिहीन कर्मचारी” 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होंगे. इस चेंज में ग्रुप D के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को राहत प्रदान की गई है.
सभी विभागों में लागू हुआ परिवर्तन
ग्रुप डी के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी 60 साल की आयु में ही रिटायर होते रहेंगे. नए बदलाव के मुताबिक, एक- आंख वाले कर्मचारियों को “अंधे” या दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा. वे भी 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे. यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से सभी विभागों में लागू किया जा चुका है.
