नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि अब यात्रियों को मेट्रो में सफर करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने जुर्माने की राशि में बदलाव करने का फैसला किया है. इसके तहत अब मेट्रो में नियमों का उल्लंघन करने पर लगभग 5 हजार से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा.
क्या है नया प्रस्ताव?
केंद्र सरकार ने मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव ) अधिनियम, 2002 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. ये बदलाव “जन विश्वास (विधियों में संशोधन) विधेयक, 2026” के तहत किए जा रहे है. इन बदलावों का उद्देश्य आपराधिक प्रावधानों की जगह मौद्रिक दंड लागू करना, जुर्माने की राशि बढ़ाना और मेट्रो में अनुशासन बनाए रखना है.
नए प्रस्ताव के अनुसार, मेट्रों में फर्श पर बैठना, थूकना, झगड़ा करना या नशे की हालात में यात्रा करना जैसे मामलों में जहां पहले 500 रुपए तक का जुर्माना होता था अब इसे बढ़ाकर 2500 रूपए कर दिया गया है. इसके अलावा, सिर्फ महिलाओं के आरक्षित डिब्बे में आदमी के प्रवेश करने पर 5 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा जो पहले 250 रुपए थी.
डिब्बों पर लिखने पर जुर्माना
यदि कोर्ई यात्री डिब्बों में कुछ लिखता या पोस्टर चिपकाता है और हटाने से मना करता है, तो धारा 62(3) के तहत फिलहाल 6 महीने की उम्र कैद और 1 हजार तक का जुर्माना है, लेकिन अब इसे बदलकर 10 हजार रूपए का प्रस्ताव रखा गया है. इस नए नियमों के तहत अब यात्रियों को ज्यादा सावधानी रखनी होगी क्योंकि छोटी- सी लापरवाही आपकी पर भारी पड़ सकती है.
