चंडीगढ़ | हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्य कर रहे हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है. सरकार की तरफ से सभी एनएचएम कर्मियों को सर्विस बाय-लॉज (सेवा उपनियम) का लाभ देने की स्वीकृति दे दी गई है. एनएचएम हरियाणा मिशन के निदेशक कार्यालय की तरफ से इस बारे में लेटर जारी किया गया है.

सर्विस बाय- लॉज के लाभ देने की स्वीकृति
कार्यालय द्वारा जारी पत्र में सभी सिविल सर्जनों को निर्देशित किया गया है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा डॉ. नेहा बंसल बनाम हरियाणा मामले में 17 नवंबर 2025 को दिए गए आदेश को लागू किया जाए. वित्त विभाग की ओर से भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब बाकी सभी एनएचएम कर्मचारियों को सर्विस बाय- लॉज के लाभ देने की स्वीकृति दे दी गई है. हालांकि, यह लाभ लंबित जनहित याचिका के फाइनल फैसले के अधीन रहेगा.
सख्ती से अनुपालन हो सुनिश्चित
कर्मचारी संगठन द्वारा लंबे वक्त से इसके लिए मांग उठाई जा रही थी. कर्मचारी संगठन मांग उठा रहे थे कि सिर्फ याचिकाकर्ताओं तक लाभ सीमित रखने के अपेक्षा सभी कर्मचारियों को समान अधिकार दिए जाएं. अब सरकार के इस आर्डर के बाद हजारों कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, नियमबद्ध कार्यप्रणाली और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है. आर्डर में सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि इस निर्णय का सख्ती से अनुपालन किया जाए.