चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी. फिलहाल इन पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी चल रहा है. हरियाणा पुलिस सिपाही पदों की चल रही भर्ती प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्टिंग मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.
प्रोविजनली बुलाए जाएं याचिकाकर्ता
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एचएसएससी की अपील खारिज कर दी गई है. इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से भी आयोग की अपील खारिज हो चुकी है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने अंतरिम निर्देश दिया हुआ है कि याचिकाकर्ताओं को पीएमटी के लिए प्रोविजनल तौर पर बुलाया जाए. याचिकाकर्ताओं ने याचिका में बताया है कि उनके अंक जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से अधिक हैं लेकिन उन्हें पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की अपील
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला भी दिया है. जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की खंडपीठ ने 04 मई 2026 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को पीएमटी में प्रोविजनली शामिल करने का आदेश दिया था. इसके साथ में अगली सुनवाई 02 जुलाई 2026 को निर्धारित कर रखी है. इस अंतरिम आदेश पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी.
हाईकोर्ट ने 13 मई 2026 को इस अपील पर विचार नहीं किया और अपील का निपटारा कर दिया. इस पर एचएसएससी सुप्रीम कोर्ट पहुंची व सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को यह अपील खारिज कर दी.
