चंडीगढ़ | हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से JBT/C&V से TGT म्यूजिक पद पर पदोन्नति के मामलों में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. जिन पात्र टीचरों के प्रमोशन केस अभी तक नहीं भेजे गए हैं उन्हें 13 अगस्त 2026 तक हर हाल में निदेशालय के पास पहुंचाना होगा. विभाग ने इस मामले को “मोस्ट अर्जेंट” करार देते हुए सभी अधिकारियों को तय समयसीमा का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है.

शिक्षा विभाग के मुताबिक, हाल ही में अलग-अलग विषयों में JBT/C&V से TGT पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चलाई गई थी लेकिन बड़ी संख्या में पात्र टीचरों के केस तय तारीख के बाद प्राप्त हुए.
होगा फायदा
इसे देखते हुए विभाग ने उदार रुख अपनाया और ऐसे टीचरों को एक आखिरी मौका देने का फैसला लिया ताकि वे अपनी वरिष्ठता और पात्रता के हिसाब से प्रमोशन का दावा पेश कर सकें. सभी पात्र टीचरों के प्रमोशन केस 13 अगस्त 2026 तक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों माध्यमों से भेजे जाएं. इसके साथ ही, शैक्षणिक प्रमाणपत्र अपडेटेड ACR स्पेशल ACR NOC और समरी शीट को भी अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा.
मिलेगा मौका
अगर किसी जिले में कोई पात्र टीचर प्रमोशन से वंचित रह जाता है या आगे चलकर कोई कानूनी विवाद खड़ा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित DEEO की मानी जाएगी. भविष्य में किसी भी तरह के मुकदमे या प्रतिकूल आदेश के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे. इससे टीचरों को लंबित प्रमोशन से निपटने में आसानी होगी और वह समय रहते अपना हक पा सकेंगें.