17 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा, दिल्ली सरकार ने शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल

नई दिल्ली | राजधानी की दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त 2026 से दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस पहल से 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलने वाला है. अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करने की सोच रही हैं, तो पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से जुड़े नियमों की जानकारी पहले से रखना जरूरी है.

Lado Laxmi Yojana

दिल्ली लक्ष्मी योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. दिल्ली सरकार ने साल 2026- 27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है.

आवेदन प्रक्रिया शुरू

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और यह सिर्फ दिल्ली सरकार के आधिकारिक दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल के जरिए ही की जा सकेगी. सरकार ने लाभार्थियों को पैसा पाने के लिए दो विकल्प दिए हैं. पहले विकल्प के तहत हर महीने 1,500 रुपये आरडी या एफडी खाते में जमा होंगे, जबकि 1,000 रुपये सीबीडीसी वॉलेट में दिए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल सिर्फ सरकार द्वारा तय जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए ही किया जा सकेगा. दूसरे विकल्प में पूरे 2,500 रुपये सीधे आरडी या एफडी खाते में जमा कराए जाने का प्रावधान है.

होनी चाहिए इतनी उम्र

योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम हो, और महिला या उसका परिवार कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी हो. एक परिवार से सिर्फ एक ही महिला इस योजना का लाभ ले सकेगी, और अगर परिवार में एक से ज्यादा पात्र महिलाएं हैं, तो सबसे बड़ी उम्र की महिला को प्राथमिकता दी जाएगी. कुछ श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर रखी गई हैं.

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जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और स्थानीय विधायक या सांसद का सिफारिश पत्र अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल हैं. इसके अलावा 10 साल से दिल्ली में रहने के प्रमाण के तौर पर वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या गैस कनेक्शन की रसीद में से कोई एक दस्तावेज देना होगा, वहीं आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या वोटर आईडी में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा.

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Sanjukta Pandit
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मेरा नाम संयुक्ता पंडित है. मै हरियाणा ई खबर में बतौर एडिटर के पोस्ट पर लगभग 4 सालों से काम रही हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगो तक ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द से जल्द अपडेट करूं और न्यूज़ में कोई व्याकरण की गलती न हो.