भिवानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले की जेल में कटेगी जिंदगी

भिवानी । भिवानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस अपराध को जघन्य कृत्य करार देते हुए आरोपी को दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है. आरोपित पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. भिवानी में इस तरह का यह पहला केस हैं.

ADVOCATE VAKIL COURT JUDGE

सदर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांव निवासी बच्ची के नाना ने 10 नवंबर 2017 को महिला थाना में गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. नाना ने आरोप लगाया था कि गांव का ही एक व्यक्ति उसकी 9 साल की दोहती को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद बच्ची को वह लाचार हालात में घर के पास छोड़कर भाग गया. बच्ची घर पहुंचते ही रोने लगी तो परिजनों ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने डरते-डरते सारी आपबीती परिजनों को सुनाई.

भिवानी महिला थाना में दर्ज हुआ था केस

बच्ची का नाना अपनी दोहती को साथ लेकर तुरंत भिवानी महिला थाना पहुंचा. वहां पर उसने उक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. महिला थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बच्ची का मेडिकल करवाया जहां दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपित युवक रवि के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए भिवानी की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया था.

कोरोना काल में धीमी पड़ गई सुनवाई

कोर्ट में करीब 3 साल तक ट्रायल चला. बीच में कोरोना काल के दौरान मामले की सुनवाई पर असर पड़ा. इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपित रवि को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा व 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया. भिवानी में पोक्सो एक्ट लागू होने के बाद इस तरह के मामले में उम्रकैद का यह पहला वाकया सामने आया है.

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