हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा का मिलेगा लाभ

चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सरकार ने इन कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. बता दें कि मनोहर सरकार (Manohar Govt) ने 1 जनवरी 2024 से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना शुरु की थी. शुरुआत में इसे 2 विभागों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया था.

CGHS Health Doctor Hospita

अब सभी विभागों में मिलेगा लाभ

इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद सभी विभागों के सभी कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का अहम निर्णय लिया है. राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बजट अभिभाषण पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए ग्रुप D का कॉमन कैडर बनाने का बड़ा काम किया है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी ये सुविधाएं

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोयों और उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज करवाने पर होने वाले समस्त खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा. उन्होंने बताया कि दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1,500 रुपये प्रति बच्चा विशेष भत्ता मिलेगा. इसके अलावा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है.

चौकीदारों को भी सौगात

उन्होंने बताया कि चौकीदारों का मानदेय 11 हजार रूपए करने के साथ ही उन्हें वर्दी भत्ते के रूप में 4 हजार रुपये सालाना तथा साइकिल भत्ते के रूप में 3,500 रुपये वार्षिक देने की सौगात सरकार द्वारा दी गई है. राज्यपाल ने विधानसभा पटल पर बताया कि यदि किसी कारणवश इन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है तो 500 रूपए हर्जाने का अलग से भुगतान किया जाएगा.

ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को तोहफा

सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सालाना वर्दी भत्ता साढ़े 3 हजार रूपए से बढ़ाकर 4 हजार रूपए किया गया है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बोर्ड, निगम व शहरी निकायों में कार्यरत ग्रुप C व D के अनुबंधित कर्मचारियों की कार्यस्थल पर मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रविधान किया गया है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!