हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री की सभी बाधाएं होगी दूर, पोर्टल पर हो गए 15 नए अपडेट

चंडीगढ़ | हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है. कुछ समय पहले हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू की गई थी जिसकी शुरुआत में लोगों को काफी दिक्कत हुई लेकिन अब सरकार की ओर लगातार अपडेट किए जा रहे है. अब पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की क्षमता 10 MB से बढ़ाकर 50 MB कर दी गई है. रिवर्ट विद ऑब्जेक्शन फीचर से व्यक्ति अपने दस्तावेज में सुधार कर फिर से अपलोड कर सकते है. छोटी गलतियों के आवेदन रद्द करने की प्रक्रिया में कमी आई है.

Paperless Land Registry

जिलेभर की कुल 12 तहसीलों में दिन में 331 लोगों ने आवेदन किया है. इसमें से 155 रजिस्ट्रियां हो चुकी है. 60 लोगों के आवेदन कागजी कमी के कारण रह गए है. 17 लोगों द्वारा खुद ही आवेदन रद्द कर दिए गए है. डीसी अनीश यादव ने बताया है कि आवेदन पत्रों की जांच 5 कार्य दिवसों में पूरी जा रही है और नागरिकों को निर्धारित समय के अंदर रजिस्ट्री प्रमाण पर उपलब्ध करवाए जा रहे है.

रजिस्ट्री पोर्टल पर किए गए 15 अपडेट

  • रजिस्ट्री पोर्टल पर उपभोक्ता अब अप्रूवल से पहले अपने आवेदन का नमूना विलेख देख सकते है, जो पहले नहीं था.
  • गलत फोटो या उपस्थिति की स्थिति में, सब रजिस्ट्रार मंजूरी से पहले आवेदन को पंजीकरण रजिस्टर को वापस कर सकते है.
  • ‘विधवा’ आदि जैसे संबंध जोड़े गए है और अभिलेख भी लिखे जाएंगे.
  • हस्तांतरण विलेख में केवल विभाग का नाम आवश्यक होगा, पैन तथा आधार कार्ड नहीं मांगे जाएंगे.
  • सरकारी एजेंसिया जैसे HSVP, HSIIDC, HSAAMB और हाउसिंग बोर्ड के मामलों के लिए किला या खसरा अनिवार्य नही होगा.
  • कन्वेंस डीड में HSVP की तरफ से कोई नही आता तो तभी हो जाएगी, जबकि रजिस्ट्री होने पर HSVP की तरफ से प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है.
  • GPA मामले अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति विलेख में दर्ज और छापी होगी.
  • अब विलेख पर अधिकतम उपलब्ध जानकारी छापी जाएगी.
  • लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के मामले में खसरा चयन की आवश्यकता नहीं होगी, सिस्टम पीआईडी डेटा के आधार पर आगे बढ़ेगा.
  • स्थानांतरण अनुमति केवल बिक्री, उपहार या विनिमय विलेखों के लिए आवश्यक होगी.
  • वसीयत विलेख के लिए दूसरा पक्ष वैकल्पिक होगा.
  • अब एक से अधिक यानि द्वितीय पक्ष जोड़ जा सकते है.
  • लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी (कोई बकाया नहीं) ऐसे मामलों में कोई बकाया नही प्रमाण पत्र की जांच नही की जाएगी.
  • दस्तावेज की क्षमता 10 MB से बढ़ाकर 50 MB कर दी गई है.
  • शब्दों की सीमा 500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है
  • ब्लॉक खसरा पेज भी अधिकारी लॉगिन में जोड़ा गया है.
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Anita Poonia
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मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.