हरियाणा में प्रोपर्टी खरीदारों को RERA ने दी बड़ी राहत, बिल्डर अब नहीं कर सकेंगे ये काम

चंडीगढ़ | हरियाणा के बड़े शहरों में प्रोपर्टी खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए कहा है कि किसी भी प्रमोटर को अग्रिम भुगतान या आवेदन शुल्क के रूप में फ्लैट, प्लॉट या भवन की लागत का 10% से ज्‍यादा स्वीकार नहीं करना चाहिए.

Property Jamin Jagah

RERA अधिनियम 2016 की धारा 13(1) और हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2017 के नियम 8(1) का पालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा सभी संभावित और मौजूदा आवंटियों को रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए अग्रिम भुगतान या आवेदन शुल्क को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में सूचित किया जाता है.

इस अधिनियम के अनुसार, किसी भी प्रमोटर को किसी अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन की बिक्री के लिए लिखित समझौते और उक्त समझौते के पंजीकरण के बिना उसकी लागत का 10% से अधिक राशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए. बिक्री के समझौते में अधिनियम के तहत निर्धारित अलग- अलग परियोजना विवरण, भुगतान विवरण, कब्जे की तारीखें और अन्य प्रासंगिक जानकारी निर्दिष्ट होनी चाहिए.

क्या कहता है हरियाणा रियल एस्टेट नियम?

इसके अलावा, हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2017 के नियम 8(1) के अनुसार, बिक्री के लिए समझौता अनुबंध “A” के मुताबिक होगा, जिसे इस लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है. (हरियाणा RERA नियम 2017). इसमें कहा गया है, “सभी आवंटियों को आवासीय/ वाणिज्यिक/ औद्योगिक/ आईटी/ किसी अन्य उपयोग के लिए कोई इकाई/ भूखंड/ अपार्टमेंट खरीदते समय उपरोक्त नियमों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.”

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में दो विनियामक प्राधिकरण हैं, जिनमें एक गुरुग्राम में है तो दूसरा पंचकुला में स्थित है और हरियाणा में RERA के तहत पंजीकृत प्रोजेक्ट की संख्या का आंकड़ा 1123 है.

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