हरियाणा में अब कैबिनेट विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर उठे सवाल

चंडीगढ़ | हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नवगठित सरकार के सामने अब एक और मुश्किल खड़ी हो गई है. पहले नए मुख्यमंत्री नायब सैनी की नियुक्ति को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चेलेंज किया गया है, तो वहीं अब मंत्रिमंडल विस्तार को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट के वकील जगमोहन भट्टी ने याचिका दायर कर मंत्रिमंडल के सभी 13 मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाने की मांग की है.

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Punjab and Haryana High Court

बनाए जा सकते हैं 13 मंत्री

हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि हरियाणा विधानसभा में मंत्रिमंडल की संख्या तय की गई है. नियमानुसार विधानसभा में तय संख्या के आधार पर CM सहित केवल केवल 13 मंत्री ही बनाएं जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में नायब सैनी के मंत्रिमंडल में यह संख्या अब 14 हो गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में नियमों को तोड़ा गया है. ऐसे में सभी मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने पर रोक लगाई जानी चाहिए.

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नायब सैनी की नियुक्ति में जारी हो चुका है नोटिस

जगमोहन भट्टी नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पहले ही आपत्ति जता चुके हैं. उनके द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सैनी की नियुक्ति नियमों के खिलाफ है. याचिका में हरशरण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य मामले का हवाला देकर कहा गया कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत, किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते, जो विधानसभा का सदस्य न हो.

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सैनी अभी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं और नियुक्ति में संवैधानिक नियमों की अवहेलना की गई है. इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से केंद्र, राज्य, विधानसभा स्पीकर और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है.

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