हरियाणा में अपने घर का सपना होगा साकार, नए कलेक्टर रेट लागू करने का फैसला टला

चंडीगढ़ | 1 जनवरी से हरियाणा के सभी जिलों में नए कलेक्टर रेट जारी होने थे. अब इन्हें कुछ देरी से लागू किया जाएगा. FCR ने फिलहाल इन कलेक्टर रेट को लागू करने का फैसला टाल दिया है. इस फैसले से लोगों को कुछ दिनों के लिए राहत मिली है क्योंकि जब तक नए कलेक्टर रेट लागू नहीं हो जाते, तब तक लोग पुराने रेट पर ही अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करा सकेंगे. शुक्रवार रात को ही एफसीआर की ओर से जिला राजस्व अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई.

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कलेक्टर रेट लागू करने की तारीख तय नहीं

अब नए कलेक्टर रेट कब लागू होंगे, इस पर स्थिति साफ नहीं है क्योंकि एफसीआर ने अगले आदेश तक पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में सोमवार से लोगों को अपने इलाके में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने को लेकर राहत जरूर मिलेगी क्योंकि नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा.

कलेक्टर रेट कंप्यूटर के आधार पर होते हैं तय

अभी तक जिला राजस्व विभाग सभी तहसीलदारों से उनके क्षेत्र का अनुमानित कलेक्टर रेट मांगता था. इसमें एक विशेष फार्मूला लगाकर मूल्यांकन के आधार पर क्षेत्र की दरें बढ़ाई या घटाई जाती थीं. इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन माह के अंतिम सप्ताह में सरकार ने कंप्यूटर आधारित कलेक्टर रेट निर्धारित करने के निर्देश दिए.

इसके बाद, पिछले साल के कलेक्टर रेट का डेटा कंप्यूटर में शामिल कर नए कलेक्टर रेट की गणना की गई है. अंबाला में नए कलेक्टर रेट को लेकर 35 आपत्तियां मिली हैं. अब जनवरी के पहले सप्ताह में ही इन आपत्तियों का निस्तारण होने की उम्मीद है.

जिला राजस्व अधिकारी ने कही ये बात

एफसीआर से निर्देश के मुताबिक, 1 जनवरी से नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होंगे. पुराने रेट पर ही रजिस्ट्रियां होंगी. जैसे ही नए कलेक्टर रेट लागू करने के निर्देश आएंगे, उसी आधार पर काम होगा- कैप्टन विनोद शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी, अंबाला

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