अनुबंध से बाहर होंगे हरियाणा के अस्वीकृत पदों पर तैनात बिजली कर्मचारी, लाया जाएगा पार्ट-2 से पार्ट-1 में

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार बिजली वितरण निगमों व फील्ड कार्यालयों का पुनर्गठन करने जा रही है. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने तो इस पर अमल शुरू करने की भी शुरुआत कर दी है. स्वीकृत पदों पर जो बिजली कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको अनुबंध से बाहर कर दिया जाएगा. अब वे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 की जगह पार्ट-1 में लग जाएंगे. उन तमाम कर्मचारियों को ठेकेदार व निगम के तहत कम दर पर काम करना होगा.

Bijli Karmi

निगम ने विजिलेंस निदेशक पंचकूला, सभी चीफ इंजीनियर, मुख्य वित्त अधिकारी, एलआर, कंपनी सचिव, चीफ ऑडिटर, सभी अधीक्षण, अधिशासी अभियंता, उप सचिव व अवर सचिव को इस निर्णय से अवगत करा दिया है. उन्हें 8 अक्तूबर को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम मुख्यालय ने पत्र भेजा है.

बताया है कि 15 फरवरी 2021 को हुए निर्णय को लागू किया जा रहा है. उस अनुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के अनेक पद खत्म होंगे. खत्म होने वाले कुछ पदों पर निगम मुख्यालय में भी कर्मचारी अस्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत कार्यरत हैं. उनको भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 का कर्मचारी माना जाएगा. यह आदेश मुख्य अभियंता प्रशासन की अनुमति के बाद जारी किए गए हैं. जिन पर तुरंत अमल करें.

गौरतलब है 15 फरवरी 2021 को हुए निर्णय को लागू किया जा रहा है. उस अनुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के अनेक पद खत्म होंगे. खत्म होने वाले कुछ पदों पर निगम मुख्यालय में भी कर्मचारी अस्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत कार्यरत हैं. उनको भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 का कर्मचारी माना जाएगा.

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