अब कम उम्र के युवा भी पी सकेंगे शराब, उम्र घटाकर 25 से 21 की गई

चंडीगढ़ । हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे और आखिरी दिन सदन में ‘हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक,2021’ पारित किया गया. इस विधेयक के मुताबिक अब राज्य में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई है. इससे पहले राज्य में 25 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति न तो शराब खरीद सकता था और न ही शराब बेच सकता था.

Theka

वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय इस बात पर चर्चा की गई थी कि उपरोक्त आयु सीमा को 25 साल से घटाकर 21 साल किया जा सकता हैं, क्योंकि कई अन्य राज्यों ने न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हाल ही में इस आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है.

इसके अलावा, मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से काफी बदलाव आया है. जब उपरोक्त प्रावधानों के आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था. लोग अब पहले से अधिक पढ़े-लिखे हैं और नए प्रयासों में भाग ले रहे हैं और जिम्मेदार व जागरुक भी है. शराब पीने की बात आने पर तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रहेगी क्योंकि कुछ लोगों की राय हैं कि मात्र 21 वर्ष की उम्र में कानूनी रूप से शराब पीने की खुली छूट देना सही निर्णय नहीं है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा आंगनवाड़ी भर्ती के आवेदन आज से शुरू, महिलाओं के लिए सुनहरा मौका; फटाफट करें अप्लाई
Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.