चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने राज्य के क्लर्कों की भर्ती, प्रमोशन और सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव किया है. बता दें कि अब हरियाणा क्लेरिकल (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम- 2026 लागू कर दिया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 3 जून को इस अधिनियम को राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया गया. नए कानून के लागू होने के साथ ही क्लर्कों की भर्ती, प्रमोशन और तबादलों से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.

नई व्यवस्था के अनुसार, क्लर्कों का तबादला अब हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में किया जा सकेगा. आवश्यकता पड़ने पर उन्हें राज्य के भीतर या राज्य से बाहर भी सेवाएं देनी पड़ सकती हैं. इतना ही नहीं, जरूरत होने पर क्लर्कों को केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या अन्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर भी भेजा जा सकेगा.
वेरी गुड ग्रेड अनिवार्य
सरकार ने क्लर्क भर्ती के लिए नया 65:30:5 फॉर्मूला लागू किया है. इसके तहत, 65 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी जबकि 30 प्रतिशत पद ग्रुप-डी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे. शेष 5 प्रतिशत पद अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए जाएंगे. इस व्यवस्था से कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे और भर्ती प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित होगी. ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए क्लर्क पद पर पदोन्नति की शर्तों को भी स्पष्ट किया गया है. पदोन्नति पाने के लिए कर्मचारी का कम से कम 10+2 पास होना जरूरी होगा. इसके अलावा, उसकी 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होनी चाहिए. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में 70 प्रतिशत या उससे अधिक गुड या वेरी गुड ग्रेड अनिवार्य होगा.
योग्यता और आयु सीमा निर्धारित
कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक जांच लंबित नहीं होनी चाहिए. पदोन्नति के लिए एसईटीसी पार्ट- 1 परीक्षा पास करना भी जरूरी होगा. वहीं, सीधी भर्ती के लिए भी योग्यता और आयु सीमा निर्धारित की गई है. उम्मीदवार का न्यूनतम 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा. साथ ही, मैट्रिक (10वीं) स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय का अध्ययन किया होना अनिवार्य रहेगा. आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तय की गई है जबकि आरक्षित वर्गों को सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.