हरियाणा सरकार ने बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन, लागू हो चुकी हैं नई दरें

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया है. ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी हैं. नई दरों के अनुसार, अकुशल श्रमिक को अब लगभग 15,220 रुपये महीना (585 रुपये रोज) मिलेंगे. अर्ध कुशल को 16,780 रुपये महीना (645 रुपये रोज) देने तय किए गए हैं. वीरवार को इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है. कुशल श्रमिकों का वेतन 18,500 रुपये महीना (711 रुपये रोज) तय किया गया है.

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समान काम के लिए मिलेगा समान वेतन

सबसे ज्यादा लाभ उच्च कुशल कर्मियों को होगा. उन्हें अब 19,425 रुपये महीना (747 रुपये रोज) दिए जाएंगे. ये दरें सभी प्रकार के कार्यों और संस्थानों पर लागू होंगी. सरकार की ओर से साफ किया गया है कि पुरुष और महिला कामगारों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा.

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26 दिनों के अनुसार होगी गणना

यदि कोई कर्मचारी ठेकेदार के जरिए काम करता है तो उसके वेतन की जिम्मेदारी मुख्य मालिक की भी होगी. किसी भी कर्मचारी से निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम पर काम नहीं कराया जाएगा. ट्रेनी को भी कम से कम 75 फीसदी वेतन देना अनिवार्य है. वेतन की गणना हर रोज 26 दिनों के हिसाब से की जाएगी.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.