2 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद पुनर्नियुक्ति के किसी भी मामले पर नहीं होगा विचार, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

चंडीगढ़ | हरियाणा की गठबंधन सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब भविष्य में सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति (रि- एम्प्लॉयमेंट) के मामले में दो वर्ष से अधिक की सेवा के बाद पुनः विचार नहीं किया जाएगा. इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पत्र जारी कर दिया है.

Sanjeev Kaushal

हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 के नियम- 143 तथा प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार केवल असाधारण परिस्थितियों में 58 साल की उम्र के बाद सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति (रि-एम्प्लॉयमेंट) दी जा सकती है. हालांकि, कुछ विभाग 2 वर्ष से अधिक अवधि के पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव मानव संसाधन विभाग के पास भेज रहे हैं.

प्रदेश सरकार ने इस संबंध में गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय लिया है कि भविष्य में दो वर्ष से अधिक सेवा के बाद पुनर्नियुक्ति के किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा.

यदि किसी रिटायर्ड कर्मचारी की दो वर्ष से अधिक की सेवा की आवश्यकता है तो सरकार की नीति व दिशा- निर्देशों के अनुसार, मानव संसाधन विभाग की पूर्व स्वीकृति के साथ केवल अनुबंध आधार की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है.

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