चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण व् दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों को स्कूल और कॉलेज तक सुरक्षित पहुंचने का सोचा है. रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दे रही है. इस योजना का लाभ राज्य के लाखों छात्र- छात्राएं उठा रहे हैं, जो अपने गांवों से दूसरे शहरों या कस्बों में पढ़ाई के लिए जाते हैं. योजना के तहत विद्यार्थियों को हरियाणा रोडवेज और इलेक्ट्रिक बसों में 150 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है.

इन्हें मिलेगा लाभ
इस सुविधा का लाभ हरियाणा के मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे छात्र- छात्राएं उठा सकते हैं. आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है. साथ ही, उसके पास संबंधित शिक्षण संस्थान का वैध पहचान पत्र होना भी अनिवार्य है. योजना का लाभ लेने के लिए छात्र के निवास स्थान और शिक्षण संस्थान के बीच की दूरी कम- से- कम 1 किलोमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए.
स्टूडेंट बस पास जरूरी
मुफ्त यात्रा सुविधा प्राप्त करने के लिए हरियाणा रोडवेज का स्टूडेंट बस पास बनवाना अनिवार्य है. जिन विद्यार्थियों के पास पहले से वैध स्टूडेंट बस पास मौजूद है, उन्हें इलेक्ट्रिक बसों या सामान्य रोडवेज बसों में सफर के लिए नया पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी.
ऐसे करें आवेदन
विद्यार्थी हरियाणा परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवा के माध्यम से स्टूडेंट बस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- शिक्षण संस्थान का पहचान पत्र या फीस रसीद
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर “स्टूडेंट बस पास” या “अप्लाई बस पास” ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन जमा करना होगा. इसके बाद, फॉर्म को स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से सत्यापित कराना होगा. वहीं, ऑफलाइन आवेदन करने वाले छात्र वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर शिक्षण संस्थान से सत्यापन करवाना होगा और फिर संबंधित रोडवेज डिपो में जमा करना होगा.