चंडीगढ़ | हरियाणा में बिजली बकायदारों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है. बता दें कि सरकार ने बिजली विभाग को बिजली बकायदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए है. आदेश में कहा गया है कि लंबे समय से बकाया बिल नहीं चुकाने वालों की संपत्ति तक नीलाम की जा सकती है.
यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए उठाया जा रहा है जो बार- बार नोटिस मिलने के बावजूद भी अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे है.
लगभग 8 हजार करोड़ बकाया
प्रदेश में निगमों के लगभग 8 हजार करोड़ बकाया है. इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के साढ़े 3 हजार करोड़ रूपए और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के लगभग साढ़े 4 हजार करोड़ रुपए शामिल है. इसीलिए बकायदारों से बकाया वसूलने के लिए बिजली विभाग ने सख्ती दिखाने का फैसला लिया है. इसमें सबसे पहले SDO संबंधित उपभोक्ता को 3 नोटिस जारी करेगा.
इसके बाद, कार्यकारी अभियंता एक नोटिस देगा. उपभोक्ता द्वारा बिल अदा नहीं किया तो निगम बैंक की तर्ज पर तहसीलदार के माध्यम से उपभोक्ता की प्रॉपर्टी नीलाम करेगा.
26 डिफाल्टरों पर केस दर्ज
बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि निगम ऐसे 26 डिफाल्टरों पर केस दर्ज कर चुका है जिनका 2 लाख से अधिक बिजली बिल बकाया है और उनको तहसीलदार के पास भेज दिया गया है. आगे भी ऐसे ही बकायदारों की लिस्ट बनाकर तहसीलदार को भेजी जाएगी. राज्य में 2 हजार से अधिक उपभोक्ता ऐसे है जिन पर करोड़ों का बिल बकाया है.
