हरियाणा में 19 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, यहां पढ़े- क्या खुलेगा और कहां लगी रहेंगी पाबंदियां

चंडीगढ़ | हरियाणा राज्य के भीतर कई हफ्तों से कोरोना के आंकड़े अपने निम्नतम स्तर पर है. लेकिन सरकार संभावित तीसरी लहर को लेकर अनलॉक की प्रक्रिया में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाह रही है. इसी वजह से हरियाणा सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद से लगे लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ाने का फैसला लिया है.

Lockdown

हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव विजयवर्धन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, ‘‘महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा’ को और एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाता है. हरियाणा में यह अवधि 12 जुलाई सुबह पांच बजे से 19 जुलाई सुबह पांच बजे तक के लिए बढ़ायी जाती है.’’ हालांकि इस बार राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में कई तरह की छूट दी गई है. खास तौर पर स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के हित को देखते हुए कई क्षेत्रों में ढील दी गई है.

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश

नेशनल ला यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर ने कामन ला एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) आयोजित करने की अनुमति दे दी है. 23 जुलाई को CLAT 2021 की परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी.

प्रदेश सरकार ने स्वीमिंग पूल, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इन सभी में कोविड के नियमों का अनुपालन जरूरी है.

प्रदेश के सभी स्पा सेंटर सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी, जबकि सिनेमाघर सीटों की 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ चालू हो सकेंगे.

हरियाणा प्रदेश के सभी आईटीआई कॉलेजों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है. हालांकि कॉलेजों को खोलने की अनुमति सरकार द्वारा पहले ही दे दी गई थी.

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुमति दी गई है कि वे शंका समाधान, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं, ऑफलाइन परीक्षाओं आदि के लिए छात्रों को बुला सकते हैं लेकिन उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा.

विश्वविद्यालय के छात्रावासों को केवल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए ही खोलने की अनुमति दी गई है.

शादियों और अन्य किसी भी प्रकार की सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी. वहीं खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है.

बाजार की दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी. गली-मोहल्लों और अकेली बनी दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किराना व दवा स्टोर पूर्व की हिदायतों अनुसार खुलेंगे.

होटल व मॉल्स में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोल सकते हैं.

धार्मिक स्थलों को आप 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.

होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है.

हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से कहा कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है. कोविड से बचाव के लिए नियमों का अनुपालन करने में सभी की भलाई है. बिना मास्क लोगों के चालान काटने को पुलिस को निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब बात यह है कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य में लगे लॉकडाउन के कारण स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल रहा है.

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