चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने स्कूलों में अनुशासन और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य के हिसार और हांसी क्षेत्र के स्कूलों के अंदर रील बनाने और गैर- शैक्षणिक वीडियो शूटिंग पर सरकार ने सख्ती दिखाई है. जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी निदेर्शों में बड़े सख्त लहजे में कहा गया कि अब यदि किसी भी स्कूल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है. ऐसे में संबंधित शिक्षक के साथ- साथ प्रिंसिपल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी.

स्कूल समय के दौरान बनाते वीडियो
पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि कई शिक्षक और छात्र स्कूल परिसर में सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बना रहे है. कई बार तो स्कूल समय के दौरान ही वीडियो अपलोड करते है. इससे न केवल पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है बल्कि स्कूलों की गरिमा भी प्रभावित होती है. इससे छात्रों की गोपनीयता और सुरक्षा पर दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसी कारण शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है.
सख्त कार्रवाई के निर्देश
आदेश में साफ कहा गया कि यदि किसी स्कूल से रील या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है तो संबंधित शिक्षक उसके लिए जिम्मेदार होगा और उस पर सख्त कार्रवाई होगी. आजकल सोशल मीडिया के दौर व्यूज बढ़ाने के लिए छात्र और शिक्षक वीडियो अपलोड करते है जोकि स्कूल के नियमों के खिलाफ है. स्कूलों में पढ़ाई और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है. बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है.
शैक्षणिक, सांस्कृतिक या जागरुकता से जुड़े कार्यक्रमों की वीडियो रिकार्डिंग की अनुमति दी गई है लेकिन इसके लिए पहले संबंधित अधिकारियों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. शिक्षकों की निगरानी आवश्यक होगी ताकि बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए.