चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने विधायकों पर जमकर मेहरबानी दिखाई हैं. सरकार अब विधायकों को कार खरीदने और मकान निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन मुहैया कराएगी. इसके अलावा, हर महीने विशेष यात्रा भत्ता के रुपए में 10 हजार रुपए का लाभ मिलेगा. इस संबंध में गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार (Haryana Govt) ने अधिसूचना जारी कर दी है.
आयु की हटाई गई शर्त
नए प्रावधान के तहत, दूसरी बार अग्रिम लोन हासिल करने के लिए 60 साल से कम आयु की शर्त और तीसरी बार मकान निर्माण पर लोन पाने के लिए 60 साल से कम उम्र की शर्त का प्रावधान भी हटा दिया गया है. इसके तहत, 1 करोड़ रुपए के अतिरिक्त विधायकों के घर की बड़ी मरम्मत और बदलाव करने के लिए 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा धनराशि का लाभ मिलेगा.
प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यदि कोई विधायक पहली बार अग्रिम लोन हासिल करने के बाद यदि उसकी उम्र 60 साल से कम हैं, तो वह पिछली अग्रिम राशि के मूलधन और ब्याज की वसूली पूरी होते ही तत्काल दूसरी बार अग्रिम लोन हासिल करने का हकदार होगा.
दोबारा होगा हकदार
यदि कोई विधायक अपने मकान निर्माण की अग्रिम बकाया मूलधन राशि में से 10 लाख रुपए की राशि का भुगतान पहले ही कर चुका है, तो वह अपने मकान की बड़ी मरम्मत और बदलाव करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए निकासी करने का भी हकदार होगा.
