हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 244 पुलिस थानों में नेटवर्क स्पीड को बढ़ाया

चंडीगढ़ | वीरवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में सीसीटीएनएस-हरियाणा की राज्य शीर्ष समिति की 22वीं बैठक में हुई। अस दौरान संजीव कौशल ने कहा कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विश्वसनीय, सुरक्षित और अबाधित हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने की दृष्टि से हरियाणा के 244 पुलिस स्टेशनों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बैंडविड्थ स्पीड को बढ़ाकर 10 एमबीपीएस कर दिया गया है.

Sanjeev Kaushal

इस साल के अंत तक अन्य थानों में भी बैंडविड्थ स्पीड बढ़ाई जाएगी. इस हाई-स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ सभी अपराधों और अपराधियों के डेटाबेस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पर अपडेट किया जाएगा. डाटा अपडेट होने से विभिन्न अपराधों के मूल्यांकन के लिए संबंधित रिपोर्ट भी कम समय में तैयार हो जाएगी.

गति बढ़ाने का कार्य समयावधि में किया जाए पूरा

कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंडविड्थ की गति बढ़ाने का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए. साथ ही राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एकत्र किए गए डेटा के आगे उपयोग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जानी चाहिए, ताकि सभी अपराधों और अपराधियों से संबंधित डेटा ऑनबोर्ड हो सके. इसके अलावा एसओपी पर्यवेक्षी अधिकारी, नियम पुस्तिका और कार्यवाही से संबंधित समय सीमा का भी उल्लेख करना चाहिए.

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सीसीटीएनएस में डाटा अपडेट और रिपोर्ट जनरेशन से संबंधित अन्य राज्यों में इस्तेमाल की जा रही विभिन्न पहलों और तकनीकों का अध्ययन कर तुलनात्मक चार्ट तैयार किया जाए. इसके अनुसार हरियाणा में भी उपयुक्त तकनीक को अपनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संबंधित विभागों जैसे जेल, स्वास्थ्य आदि के डाटा को एकीकृत किया जाना चाहिए.

सीसीटीएनएस सिस्टम को अपग्रेड करने से कामकाज में सुधार होगा जिससे बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित होगी. इसके लिए नए मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं. इसके तहत एफआईआर में दर्ज सेक्शन वाइज व निर्दिष्ट सेक्शन में सर्च करना संभव होगा, जिससे पुराने मामलों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी. सीसीटीएनएस के साथ एकीकरण एफएसएल, ई-कोर्ट, ई-अभियोजन, एलएमएस और स्वास्थ्य विभाग के साथ किया जाएगा.

राज्य में सीसीटीएनएस-आईसीजेएस यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने के लिए राज्य सरकार तैयार हैं. अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है. पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, डीसीपी और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में सीसीटीएनएस के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है. अपराध डेटा के मूल्यांकन के लिए सीसीटीएनएस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई है.

प्रदेश में अपराध को रोकने के उद्देश्य से लागू सीसीटीएनएस के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली में और अधिक दक्षता आई है, मासिक डायरी और अपराध डायरी को भी सीसीटीएनएस प्रणाली के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा रहा है और दैनिक निगरानी की जा रही है.

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