हरियाणा में नया नियम लागू, हादसे में जान गंवाने पर परिवार को मिलेगा इतने लाख का मुआवजा

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है. अब हरियाणा में ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार होकर जान गंवाने वाले ग्रुप सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री की तरफ से स्वीकृति मिलने के बाद यह निर्णय लागू किया गया है.

CM Nayab Singh Saini

उपलब्ध करवाई जाएगी कुल 30 लाख रुपए की सहायता राशि

सरकार के निर्णय के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रितों को मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना सुरक्षा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपये दिए जाएंगे. इस प्रकार कुल 30 लाख रुपये की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी. सरकार के हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की तरफ से जारी आदेश में साफ किया गया है कि यह राशि मृतक कर्मचारी के आश्रितों के बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द जमा कराई जाए.

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कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया फैसला

संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर बिना देरी भुगतान सुनिश्चित करें. यह निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, जो जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में अब इन कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.