हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब आंदोलनकारियों से होगी सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई

चंडीगढ़ | हरियाणा में किसी भी आंदोलन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियो से की जाएगी. इसके लिए कानून विधानसभा में पास हो गया है. इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और  पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुुवीर कादयान  समेत  कांग्रेस केेेे तमाम विधायकों ने इस विधेयक को तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे, किसानों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया है.

Haryana CM Manohar Lal

अनिल विजय ने हुड्डा पर कसा तंज, आप आंदोलनकारियों के साथ हो या उनके खिलाफ 

वहीं  सीएम ने कहा कि सरकारी और निजी संपत्ति दोनों के नुकसान को लेकर इस कानून में प्रावधान है. निजी संपत्ति का भी कोई नुकसान करता है , तो यह राज्य की जिम्मेदारी है कि नुकसान करने वाले के जेहन में डर होना चाहिए. वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कहा कि हमें यह मंजूर नहीं है. यह कानून बिना सोचे समझे बनाया गया है. इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजो. वही अनिल विज ने हुड्डा पर तंज कसते हुए पूछा कि आप दंगाइयों के साथ हो या फिर उनके खिलाफ हो, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हम किसानों के साथ हैं. विज ने कहा कि आप घर जलाने वालों के खिलाफ है या साथ है. इस पर हुड्डा ने कहा कि इतने अहम में मत रहो,  वक्त बदलते समय नहीं लगता.

धारा 147 व 148 पहले से इस कानून में लागू 

वहीं निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि इस विधेयक में हालिया और पुरानी परंपराओं का जिक्र किया गया है. धारा 147, 148 दंगा संबंधित कानून पहले से ही लागू है. राजनीतिक व्यक्तियों को आंदोलन का समर्थन करना पड़ता है. सेक्शन 120 के अंदर किसी को भी ले लो. आने वाली सरकार इसी का सदुपयोग,दुरुपयोग करके इसका इस्तेमाल करेंगे.

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