अभिभावकों को भरनी होगी कोरोना काल की स्कूली फीस, छह किस्तों में कर सकेंगे जमा

चंडीगढ़ । राजस्थान के निजी स्कूलों के फीस के मामले में दिया सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश हरियाणा और पंजाब में भी लागू होगा. विधार्थियों की कक्षाएं लगी हो या नहीं, लेकिन अभिभावकों को पूरी स्कूल फीस का भुगतान करना ही पड़ेगा. हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अभिभावकों को छह किस्तों में फीस जमा कराने की छूट दी है. साथ ही कहा है कि फीस नहीं जमा करवाने पर स्कूल छात्र का नाम नहीं काट सकेंगे और न ही परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं.

Punjab and Haryana High Court

स्कूल सत्र 2019-20 में तय की गई फीस ही 2020-21 में ले सकेंगे. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी अभिभावक को फीस जमा कराने में कोई दिक्कत है तो वो स्कूल प्रबंधन को जानकारी दें. स्कूलों को आदेश दिया है कि अगर उनके पास ऐसी अर्जी आती है तो सहानुभूति दिखाते हुए निर्णय लें.

एक अक्टूबर को दिया था आदेश

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक अक्टूबर को यह आदेश दिया था कि लाकडाउन के दौरान आनलाईन कक्षाएं लगाने वाले स्कूल ही विधार्थियों से ट्यूशन फीस वसूल कर सकते हैं. चार्टड अकाउंट से वैरिफाई करवाकर सात महीने की बैलेंस शीट भी सौंपने का आदेश दिया था. यह सीट दो सप्ताह में सौंपनी थी, इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट अब रोक लगा चुका है.

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