चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट लेक्चरर्स को बड़ी राहत देते हुए उनके हित में अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार के नए संशोधन के तहत 21 जुलाई 2025 या उससे पहले सेवाएं शुरू करने वाले पात्र एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स को अब हर महीने 57,700 रुपये की फिक्स सैलरी मिलेगी. इसके साथ ही, उन्हें साल में दो बार महंगाई भत्ते (DA) बढ़ोतरी का भी लाभ मिलेगा.

इससे पहले इस सुविधा के लिए 30 जून 2023 की कट- ऑफ तारीख निर्धारित की गई थी लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए इसे बढ़ाकर 21 जुलाई 2025 कर दिया है. बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो पहले निर्धारित कट- ऑफ की वजह से इस दायरे से बाहर रह गए थे.
अधिसूचना जारी
राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद विधि एवं विधायी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है. अधिसूचना लागू होने के साथ ही संशोधित प्रावधान प्रभावी हो गए हैं और पात्र शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा. यदि सेवा के दौरान किसी एक्सटेंशन लेक्चरर या गेस्ट लेक्चरर के साथ कोई अनहोनी होती है तो उनके परिवार को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की व्यवस्था की गई है.
गेस्ट लेक्चरर्स के लिए सौगात
यदि किसी कारणवश नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाती है तो परिवार को सरकार की ओर से एक्स- ग्रेशिया वित्तीय सहायता का लाभ भी दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले को प्रदेश के एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ- साथ भविष्य को लेकर भी अतिरिक्त भरोसा मिलेगा.