चंडीगढ़ | हरियाणा में 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके अनुबंधित कर्मचारियों को पक्की नौकरी का तोहफा मिला है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 बुधवार यानी 6 अगस्त से प्रभावी रूप से लागू हो गया है. जिन संविदा कर्मचारियों ने न्यूनतम 5 सालों तक 240 दिनों तक सेवा की शर्तें पूरी की हैं, उन्हें सेवा सुरक्षा का कानूनी दर्जा मिलेगा.

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को ‘सुरक्षित कर्मचारी’ का दर्जा प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त, 2024 तक कम- से- कम 5 साल की सेवा पूरी करनी होगी, जिनमें से हर साल उसने कम- से- कम 240 दिन काम कर वेतन हासिल किया है.
यदि कोई कर्मचारी 1 ही साल में उच्च और निम्न, दोनों पदों पर कार्यरत रहा है, तो भी सेवा गणना की जाएगी, बशर्ते कि उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो. यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है या जिसने जीवित जीवनसाथी के होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह किया है, तो वह अधिनियम के अंतर्गत सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा.
संविदा कर्मियों को मिलेंगे लाभ
राज्य सरकार की इस नई व्यवस्था से संविदा कर्मचारियों को उन सभी लाभों जैसे सालाना वेतन बढ़ोतरी, DA, आकस्मिक व चिकित्सा अवकाश, सेवा पुस्तिका, ट्रांसफर और प्रमोशन में पारदर्शिता आदि का लाभ मिलेगा, जो अब तक केवल नियमित कर्मचारियों को प्राप्त थे. एक से ज्यादा विवाह, दूसरा विवाह या लीव- इन में रहने वाले वाले कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे. यदि तलाकशुदा हैं और दूसरी शादी की है, तो इस तरह के मामलों में सरकार छूट का लाभ प्रदान कर सकती हैं.