हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू, ये विधेयक होंगे पास

चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा जाएगा. सीएम के बाद पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे. इसके बाद प्रश्नकाल से सत्र की शुरुआत होगी. फिर कार्यसमिति की पहली रिपोर्ट पेश की जाएगी. इसके बाद शून्यकाल शुरू होगा. सत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण मिलने वाले मुआवजे को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा. शीतकालीन सत्र के पहले दिन हरियाणा बकाया निपटान विधेयक पेश किया जाएगा.

Monsoon Session Haryana

सार्वजनिक गैलरी की पहली बार रिकॉर्डिंग

लोकसभा की सुरक्षा में चूक के बाद हरियाणा विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. विधानसभा परिसर में सार्वजनिक गैलरी में कैमरे लगाए गए हैं. दर्शकों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. रिकॉर्डिंग भी की जाएगी. कार्यवाही देखने आने वाले लोगों को तीन स्तर की सुरक्षा से गुजरना होगा. दर्शक दीर्घा के पास चार सुरक्षा गार्ड नियुक्त किये गये हैं.

काम रोकने का प्रस्ताव मंजूर नहीं

विधानसभा सत्र के दौरान कुल 60 प्रश्न सत्र की कार्यवाही का हिस्सा बनेंगे. वहीं, 156 अतारांकित प्रश्न पूछे गये हैं. 49 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं एक अल्पकालिक प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त हुई है. विधानसभा सचिवालय तक काम रोको प्रस्ताव भी पहुंचा था. विधानसभा सचिवालय ने अब तक केवल दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

सिर्फ दो बिल ही पहुंचे

विधानसभा सचिवालय तक सिर्फ दो बिल ही पहुंचे. सत्र के दौरान सरकार चार विधेयक पेश कर सकती है. इनमें होटल और रेस्तरां में हुक्का बार परोसने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, डेड बॉडी रेस्पेक्ट बिल 2023 कबूतरबाजी पर कार्रवाई और निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित बिल शामिल हैं. गुरुवार तक सिर्फ दो बिल ही विधानसभा सचिवालय पहुंचे थे. राज्य सरकार 15 दिसंबर तक बिल विधानसभा कार्यालय भेज सकती है. ऐसे में उम्मीद है कि बचे हुए बिल आज विधानसभा सचिवालय पहुंच जाएंगे.

हुक्का परोसने पर 10 साल की होगी सजा

हुक्का परोसने वालों पर नकेल कसने के लिए सरकार सत्र में विधेयक ला रही है. इसके तहत होटल, बार और रेस्टोरेंट में हुक्का परोसा गया तो आरोपी पर 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही, गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी. गांवों और चौपालों पर पारंपरिक हुक्के को इससे मुक्त रखा गया है.

कबूतरबाजी पर कसी जाएगी नकेल

पंजाब और चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी ट्रैवल एजेंसी एक्ट के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए बिल ला रही है. इसके तहत, हर ट्रैवल एजेंसी को लाइसेंस लेना होगा और रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा.

निजी विश्वविद्यालयों पर होगी सख्ती

सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान निजी विश्वविद्यालय विधेयक भी ला रही है. इसके तहत सरकार उन छात्रों पर अपना शिकंजा कस सकेगी, जिन्हें आरक्षण के तहत प्रवेश और फीस में छूट नहीं मिलती है. बिल में यह भी शामिल किया गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना होगा.

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