हरियाणा के करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़ी मुश्किलें, पूर्व सीएम के खिलाफ एक मामले में भगौड़ा घोषित

करनाल | हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कांग्रेस पार्टी ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को चुनावी रण में उतारा है, लेकिन एक पुराने मामले को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. साल 2018 में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर दर्ज केस में दिव्यांशु बुद्धिराजा को भगौड़ा घोषित कर दिया है.

Congress Manohar Lal Divyanshu Budhiraja

मनोहर लाल के खिलाफ खोला था मोर्चा

बता दें कि करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए दिव्यांशु बुद्धिराजा पिछले कई सालों से युवा कांग्रेस के बैनर तले मनोहर लाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. उन्होंने गर्वनमेंट कालेज में युवाओं से मिलने के लिए मनोहर लाल के काफिले में घुसकर जमकर नारेबाजी की थी जिसके बाद उन्हें विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया था. इसके बाद उन्होंने युवाओं को नौकरी देने के संबंध में “मनोहर लाल- जवाब दो” के पोस्टर पंचकूला में कई जगहों पर चिपकाएं थे. तब उनपर केस दर्ज करने के बाद मामला कोर्ट में चला गया था.

दिव्यांशु बुद्धिराजा का बयान

इस मामले को लेकर दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा है कि उन्हें इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही कभी इस मामले को लेकर कोर्ट से समन प्राप्त हुए. मैंने तो कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में भी मनोहर लाल और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किए थे और पुलिस जब चाहती मुझे गिरफ्तार कर सकती थी.

कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर- 14 के पुलिस थाना में धारा 174A के तहत मामला दर्ज किया गया था. दरअसल, उनके खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी. इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान वह पेश नहीं हुए थे और तब से अभी तक वह भगोड़ा ही हैं. पुलिस के रिकार्ड में अब तक लापता रिपोर्ट सब्मिट है.

हाईकोर्ट में दाखिल कर दी याचिका

एडवोकेट प्रताप सिंह के माध्यम से दिव्यांशु बुद्धिराजा ने इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है. हाईकोर्ट की रजिस्टरी में याचिका दायर हुई दी है, लेकिन उस पर लगभग आधा दर्जन आपत्तियां लगी हुई हैं. इन आपत्तियों को दूर करने के बाद ही सुनवाई संभव हो सकेगी.

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