चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की पांच सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए इनकी समय- सीमा निर्धारित कर दी है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब राज्य में सड़कों पर छोटे गढ्ढों की मरम्मत शिकायत मिलने के 10 दिन के भीतर कर दी जाएगी.

इन सेवाओं की समयसीमा निर्धारित
अनुसूचित सड़क से प्रवेश या निकासी के लिए क्लीयरेंस, प्राकृतिक गैस या पाइप लाइन बिछाने तथा आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए परमिशन 40 दिन के अंदर दी जाएगी. कार्यों तथा सेवाओं के लिए ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए 45 दिन की समय- सीमा निर्धारित की गई है. इन सेवाओं के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है. जबकि संबंधित मुख्य अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और प्रमुख अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है.
पदनामित अधिकारी नामित
इसी तरह गड्ढों को भरने के लिए कनिष्ठ अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है. संबंधित उपमंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और कार्यकारी अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है.