हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ड्राइवरों के नियमों में सुधार; 10 दिन के अंदर मांगे सुझाव

चंडीगढ़ | हरियाणा में सभी विभागों के चालकों के लिए नए नियम बनाए जाएंगे. बता दें कि सभी विभागों के चालकों के लिए समान सेवा नियम बनेंगे. राज्य सरकार की तरफ से प्रशासनिक सचिवों से ग्रुप-सी के अंतर्गत आते चालकों के लिए सर्विस रूल्स में चेंज को लेकर दस दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं. वहीं, अनुबंधित कर्मचारियों का डेटा पोर्ट करने के लिए पोर्टल को फिर से खोला जाएगा. अब 20 फरवरी तक एचकेआरएनएल पोर्टल फिर से ओपन होगा.

Car Driver Job

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

हरियाणा ग्रुप- सी चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम के मुताबिक चालक पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तय की गई है. अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक तथा दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी. चालक पद पर सीधी भर्ती या स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति के जरिए नियुक्त सभी अभ्यर्थियों के पास बारहवीं या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

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10 दिन के अंदर मांगे सुझाव

उनके पास कम से कम तीन साल पुराना वैध लाइट या हैवी परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. उम्मीदवारों को निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य रूप से पास करना होगा. नियुक्ति के किसी भी माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय या उच्च स्तर पर हिंदी विषय पास होना चाहिए. नियमों के मुताबिक, ड्राइवर पद के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में 100 अंकों की परीक्षा आयोजित होगी. इसके साथ सेवा नियमों के मुताबिक लाइट हैवी वाहन चलाने की दक्षता परीक्षा भी होगी.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.