चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कच्चे कर्मचारियों (Raw Employees) को एक बड़ा तोहफा दिया गया है. कच्चे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट आयु यानि 58 साल तक सुरक्षित कर दी गयी है. इसका अर्थ है कि कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट एज तक नौकरी की गारंटी दी गई है.
कच्चे कर्मचारियों को मिली नौकरी की सुरक्षा
हरियाणा की नॉन- स्टॉप सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए विधेयक पास कर दिया है, जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो चुकी है. इस प्रकार कच्चे कर्मचारियों को भी नौकरी की सुरक्षा मिल गई है. इसके साथ ही, किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम की शर्त को भी हटा दिया गया है.
240 दिन काम करने की शर्त भी हटी
अब यह शर्त नहीं रहेगी कि कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम करना होगा. हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक पारित किया है, जिससे कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है.
हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट आयु 58 साल तक सुरक्षित हो गई है।
प्रदेश की नॉन-स्टॉप सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए विधेयक पास कर दिया है, जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है।
साथ ही किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष… pic.twitter.com/fqdu30Pulb
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) March 26, 2025
इन संविदा कर्मचारियों को मिलेगी सुरक्षा
विधानसभा सत्र में यह विधेयक संविदात्मक कर्मचारियों को स्थायित्व और सुरक्षा देने के लिए लाया गया है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और वे अपने कार्य के प्रति और भी ज्यादा समर्पित रहेंगे. 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की पूर्णकालिक सेवाएं पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
