हरियाणा में इन डिपो संचालकों के लाइसेंस रिन्यू होंगे या नहीं, हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

चंडीगढ़ | हरियाणा में राशन डिपो से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि प्रदेश सरकार ने 60 साल की उम्र पार कर चुके 1,250 राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया था और इस आदेश पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक स्टे लगा दिया था.

Ration Depot

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नीति के अनुसार, 60 साल से अधिक उम्र के सभी राशन डिपो धारकों के लाइसेंस 1 अप्रैल से स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे. वहीं, प्रभावित राशन डिपो संचालकों की नजर अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.

सरकार ने बनाई थी नई पॉलिसी

बता दें कि सूबे में कुल राशन डिपो की संख्या का आंकड़ा साढ़े 9 हजार है, जिनके माध्यम से गरीब परिवारों को राशन वितरण किया जाता है. प्रदेश सरकार ने डिपोधारकों के लिए नई पॉलिसी बनाई है. इसके तहत, 60 साल या उससे अधिक आयु वाले डिपोधारकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा और न ही इन डिपो पर वितरण के लिए 1 अप्रैल से राशन उपलब्ध कराया जाएगा. इन डिपो को नजदीकी डिपो होल्डरों के साथ अस्थाई रूप से जोड़ दिया जाएगा.

डिपो होल्डर एसोसिएशन ने ली कोर्ट की शरण

प्रदेश सरकार की इस नई पॉलिसी को चुनौती देते हुए कैथल डिपो होल्डर एसोसिएशन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पिछले दिनों इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क करते हुए दावा किया कि हाईकोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में सुनाया है.

इस पर संबंधित अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के वकील से संपर्क साधा तो उसने भी इस सूचना को सही बताया, लेकिन विभाग को हाईकोर्ट से अभी तक इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं. विभाग को हाईकोर्ट के आदेश मिलने का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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