चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार युवाओं की आर्थिक सहायता के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को भत्ता देने के लिए सक्षम युवा योजना चलाई गई है. यह योजना राज्य के रोजगार निदेशालय के माध्यम से संचालित की जा रही है. इसके तहत, पात्र युवाओं को 100 घंटे के कार्य के बदले बेरोजगारी भत्ता और पारिश्रमिक दिया जाता है.
योजना के अनुसार, युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भत्ता दिया जाता है. इसमें कक्षा 12वीं पास युवाओं को 900 रुपए प्रति माह, स्नातक को 1500 रुपए प्रति माह और स्नातकोत्तर युवाओं को 3 हजार रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. काम के बदले सभी पात्र युवाओं को 6 हजार रुपए प्रति माह कार्य भत्ता भी दिया जाता है.
आवेदकों के लिए आवश्यक शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही, उसका संबंधित रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए. यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं कराया है तो आप 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर तीनों का एक साथ पंजीकरण करा सकते है. इसमें ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से डिग्री करने वाले उम्मीदवार भी पंजीकरण करा सकते है.
इसके लिए आवेदक की आयु सीमा का भी निर्धारण किया गया है, इसमें 12वीं पास के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर, मूल निवास प्रमाण- पत्र, आधार कार्ड, परिवार पहचान- पत्र, जन्म प्रमाण- पत्र या मैट्रिक प्रमाण- पत्र, उच्चतम योग्यता का प्रमाण- पत्र या डिग्री और रोजगार पंजीकरण प्रमाण- पत्र अनिवार्य है. इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण- पत्र भी देना होगा. परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
ऐसे करें पंजीकरण
योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार सक्षम युवा के आधिकारिक पोर्टल https://hreyahs.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते है. इसके बाद, पोर्टल पर आवश्यक जारी भरनी होगी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन के दौरान पारिवारिक आय और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
