बढ़ते कोरोना के चलते हरियाणा के इन जिलों में धारा 144 लागू, देखें आदेश

पंचकूला । कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा के कई जिलों में वहां के उपायुक्तो द्वारा धारा 144 लागू की गई है. आदेशों के तहत सार्वजनिक स्थलों पर चार या इससे अधिक लोग इकठ्ठा नहीं हो सकते. जारी आदेशों में कोविड 19 का हवाला देते हुए कहा गया है कि समय-समय पर लोगों के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

ANIL VIJ POLICE MEETING

आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस के साथ-साथ इससे जुड़े विभागों की भी ड्यूटी लगाई गई है. लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित केसों की संख्या को देखते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर चार या इससे अधिक लोग इकठ्ठा नहीं हो सकते हैं.

इन जिलों में हिसार, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल और पंचकूला शामिल हैं. यह आदेश पुलिस बल, सैन्य बल व अन्य लोक सेवकों पर आन ड्यूटी लागू नहीं होगा. यदि कोई नियमों का उल्लघंन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ धारा-188 के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि आदेशों की अनुपालना के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए गए हैं.

यह भी पढ़े -  पंचकूला की मशहूर पंचम पूड़ी के दीवाने हुए लोग, 20 साल से बरकरार है जादू; ऑनलाइन ऑर्डर में भी जबरदस्त डिमांड
Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.