गुरुग्राम- फरीदाबाद में इन वाहनों के संचालन पर लगी रोक, पकड़े गए तो देना होगा मोटा जुर्माना

गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में शामिल हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में प्रदुषण से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं. हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है और आसमान में धुएं का गुब्बार बन चुका है. ऐसे में हरियाणा परिवहन आयुक्त की ओर से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में BS- 4 डीजल और BS- 3 पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है. यह रोक आगामी 30 नवंबर या GRAP के तीसरे चरण की पाबंदी हटाने तक जारी रहेगी.

Vehicles

गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा. इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 194(1) के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसके साथ ही, उन्होंने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है ताकि प्रदुषण की समस्या से निजात मिल सके.

उन्होंने बताया कि जिले में अगर कोई इन श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 194 (1) के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर हो चुका है जो कि आगामी 30 नवंबर या GRAP का तीसरा चरण हटने तक प्रभावी रहेगा.

निशांत यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में प्रदुषण पर अंकुश लगाने की दिशा में गंभीरता से हरसंभव प्रयास कर रही है और लोगों को भी इसमें सहयोग करना होगा. हम सभी को यह समझना होगा कि प्रदुषण हमारे लिए कितना ख़तरनाक साबित होता है. प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार कई कदम उठा रही है. इसी कड़ी में इन वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है.

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