हांसी | हरियाणा के हांसी जिले के सरकारी स्कूलों में अनुशासन, सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. उपायुक्त ने सभी सरकारी स्कूलों में बाहरी और अनाधिकृत व्यक्तियों के बिना अनुमति प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. प्रशासन को जानकारी मिली थी कि कई बार बाहरी और अनाधिकृत व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के स्कूल परिसरों में प्रवेश कर जाते हैं.

इससे स्कूलों के अनुशासन, सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों पर असर पड़ता है. इसे गंभीरता से लेते हुए जिले के सभी सरकारी स्कूलों के लिए स्पष्ट दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं.
नहीं मिलेगा प्रवेश
आदेश के अनुसार, किसी भी सरकारी स्कूल में बाहरी या अनाधिकृत व्यक्ति को उचित अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा. स्कूल में आने वाले व्यक्ति के पास वैध कारण होना जरूरी होगा. संबंधित प्राधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही उसे स्कूल परिसर में प्रवेश दिया जा सकेगा. अध्यापन कार्य, परीक्षाओं या स्कूल के अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में किसी भी तरह का व्यवधान स्वीकार नहीं किया जाएगा. बिना अनुमति कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकेगा.
स्कूल परिसर में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश न कर सके और शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें.
पालना कराने के निर्देश
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्य शिक्षकों को आदेशों की तत्काल जानकारी दें. साथ ही, इन निर्देशों की सख्ती से पालना करने को कहा गया है. आदेश पत्र क्रमांक 3650/M.A., दिनांक 21 अगस्त 2026 में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का उल्लंघन होने या इन्हें लागू करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा. संबंधित अधिकारी या संस्था प्रमुख को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.