पूरे हरियाणा में नहीं बंद होंगी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां, केवल इस जगह लागू होगा नियम

करनाल । सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि 10 साल पुराने डीजल गाड़ियां और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों को बंद किया जाएगा बता दें कि कल सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल के दौरे पर थे और इस दौरान उनसे पत्रकार द्वारा सवाल पूछा गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल ऑटो को बंद करने के लिए हमने फिलहाल गुरुग्राम में ऑटो यूनियन से बातचीत की है.

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बाकि किसी जिले के लिए अभी इस नियम से जुड़ा कोई विषय नही है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के ट्रैक्टर से जुड़े नोटिफिकेशन पर सरकार ने एक्सटेंशन दे रखी थी, उसे एक बार फिर से बढ़ाया गया है. NCR को लेकर एनजीटी ने एक नियम निकाला है, उसे अभी सिर्फ गुरुग्राम में लागू करवा रहे हैं, बाकि जिलों में इस नियम से कैसे राहत देनी है, उसे हरियाणा के बजट के बाद विचार किया जाएगा.

यानी कि यह नियम केवल गुरुग्राम में लागू किया जाएगा.पूरे हरियाणा में इस नियम को लागू नहीं किया जा रहा है. इस बात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस फैसले को लेकर तमाम विरोध का सामना करना पड़ा था. पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, विरोध होता देख जिस वजह से मनोहर लाल खट्टर ने अपने इस फैसले को केवल गुरुग्राम में ही लागू करने का निर्णय लिया है.

बता दें कि जब से यह निर्णय लागू करने की बात कही गई थी तभी से हरियाणा में गाड़ियों का भाव एकदम गिर नीचे गिर गया था. 10 लाख की मिलने वाली गाड़ियों का मूल्य एक से 1 से 2 लाख तक हो चुका था. बाजार में भी काफी हलचल मत चुकी थी आलम ये था की गाड़ियां रद्दी के भाव बिकने लगी थी. सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा अपना फैसला वापस लेने के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है. लोगों का कहना है कि सीएम का फैसला अब हमारे पक्ष में है, क्योंकि अचानक से गाड़ियों को इतने कम समय में बंद करने का निर्णय लेना बिल्कुल भी उचित नहीं था. मगर अब जब सीएम ने यह फैसला कल गुरुग्राम में ही लागू करने का निर्णय लिया है तो पूरे हरियाणा के लिए यह राहत की खबर है.

आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 1 अप्रैल 2022 से गाड़ियों को बंद करने की बात कही गई थी. इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय भी हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया था. एनजीटी का फैसले पर सीएम ने मोहर लगा दी थी

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