दीवाली पर पटाखों की बिक्री हेतु लेना होगा अस्थाई लाइसेंस, देखे आदेश

हिसार | जैसे- जैसे दीवाली नजदीक आ रही है वैसे वैसे आम जनता के साथ साथ जिला प्रशासन भी दीवाली की तैयारियों में जुट गया है. दीवाली के त्यौहार पर छोटे-बड़े हर उम्र के लोग पटाखे जलाते हैं. पटाखों की बिक्री के लिए लोग स्टॉल लगते हैं. लेकिन इस बार हर किसी के लिए पटाखों की बिक्री करना आसान नहीं होगा. हिसार उपायुक्त डॉ० प्रियंका सोनी ने बताया है कि हिसार में दीवाली के मौके पर सिर्फ वही व्यक्ति पटाखों की बिक्री कर सकते हैं जिनको पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन द्वारा अस्थाई लाइसेंस दिया जाएगा.

Hathkandi Bandi Farar

स तिथि के बीच कर सकते हैं आवेदन

हिसार उपायुक्त ने बताया है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार पर्यावरण प्रदृषण में कमी लाने और बढ़ रहे सड़क हादसों पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए हिसार में पटाखों की बिक्री नियमों व शर्तों के साथ ही की जा सकेगी. इसके लिए पटाखों की बिक्री के इच्छुक व्यक्तियों को जिला प्रशासन अस्थाई लाइसेंस प्रदान करेगा. लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 4 नवम्बर से 11 नवम्बर के बीच उपायुक्त कार्यालय में आकर अपना आवेदन दे सकते हैं. जिन लोगों को अस्थाई लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा उन्हें निर्धारित किये हुए नियमों व शर्तों के अनुरूप ही पटाखों की बिक्री करनी होगी. इन नियमों व शर्तों की पूर्ण जानकारी जिला उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.

बिना लाइसेंस पटाखे बेचना ग़ैर कानूनी, भुगतने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम

अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखों, आतिशबाजी आदि की बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख़्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बिना लाइसेंस के पटाख़े व आतिशबाजी बेचना गैर कानूनी होगा और इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना माना जाएगा. उन्होंने कहा है कि अस्थाई लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय में 4 नवम्बर से 11 नवम्बर तक अपना आवेदन दे सकते हैं.

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