दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदुषण से मिनी लॉकडाउन जैसे हालात, इन इलाकों में निर्माण कार्यों पर लगेगी रोक

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा लगातार जहरीली हो रही है. वायु में प्रदुषण स्तर बढ़ने से लोगों का खुली हवा में सांस लेना दुभर हो गया है और लोग मास्क पहनने को मजबूर हो रहे हैं. पिछले 5 दिनों से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रही है. दिल्ली- एनसीआर में GRAP का दूसरा चरण लागू हो चुका है.

Air Pollution

डीजल बसों की एंट्री बैन

1 नवंबर से दिल्ली में डीजल संचालित बसों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही, दिल्ली के कई इलाकों में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है. अगर इसी तरह प्रदुषण का स्तर बढ़ता रहा तो GRAP का तीसरा और चौथा चरण लागू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. बता दें कि चौथे चरण में दिल्ली- एनसीआर में मिनी लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो जाते हैं.

इन इलाकों में निर्माण कार्य पर लगेगी रोक

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के जिन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से ऊपर दर्ज किया जाएगा वहां निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से AQI 350 के आसपास बना हुआ है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्थिति तापमान में गिरावट और हवा की मंद गति की वजह से बनी हुई है.

उन्होंने बताया कि यह परिस्थितियां आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही बनी रहेगी, इसलिए आने वाले कुछ दिन दिल्ली के लिए बहुत अहम है. ऐसे में दिल्ली सरकार उन इलाकों के एक किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा देगी जहां लगातार पांच दिनों तक AQI 400 से अधिक होगा.

मिनी लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है दिल्ली

1 अक्टूबर से दिल्ली में डीजल बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा, अब निर्माण कार्य पर भी रोक लगाई जाएगी. ऐसे में GRAP के तीसरे और चौथे चरण के नियम लागू होने की आशंका जताई जा रही है. तीसरे चरण में BS- IV तक के डीजल वाहनों पर बैन लगा दी जाएगी. निर्माण और विध्वंस कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी, सिर्फ आवश्यक कार्यों को अनुमति दी जाएगी.

चौथे चरण के नियम लागू होने पर दिल्ली में मिनी ‘लॉकडाउन’ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे. इसमें सभी सरकारी- गैर सरकारी स्कूल, बंद कर दिए जाएंगे. ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी. सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वालों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया जाएगा. इसके अलावा, सभी तरह के निर्माण कार्य पर भी बैन लग जाएगा.

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