अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, इन शर्तों का करना होगा पालन

नई दिल्ली | लोकसभा चुनावों की गहमा-गहमी के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को आज जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. 2 जून को फिर से केजरीवाल को सरेंडर करना होगा.

arvind kejriwal

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पिछली सुनवाई में अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आज ही किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं.

शर्तों के साथ जमानत

सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई को जल्द खत्म कर उन्हें 1 जून तक की राहत प्रदान की. इस दौरान वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हैं. हालांकि उन्हें सीएम आफिस जाने की इजाजत नहीं होगी. वहीं, शराब घोटाले से जुड़े इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे और न ही किसी गवाह से बातचीत करेंगे.

ईडी के वकील एसवी राजू ने संजय सिंह का केस सामने रखा. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम कोई समानांतर न बनाएं. उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में हो सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जून को अरविंद केजरीवाल फिर से सरेंडर करेंगे.

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