मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को ठहराया सही

नई दिल्ली | अग्निपथ योजना (Agneepath Yojana) पर केन्द्र की मोदी सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही ठहराया है और इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है.

Agneepath scheme

अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह योजना राष्ट्रहित में है और हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार ने यह योजना तैयार की है. बता दें कि इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.

गौरतलब है कि सेना में भर्ती के लिए पिछले साल 14 जून को मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना लांच की थी. इस योजना के नियमों के तहत, साढ़े 17 से 21 आयु वर्ग के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत, चार साल की नौकरी होगी. इसके बाद, उनमें से 25 फीसदी युवाओं को नियमित सेवा पर रखा जाएगा.

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