नई दिल्ली | सरकार की अग्निपथ स्कीम के तहत ट्रैनड अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार को इन अग्निवीरों को एक बड़ी खुशखबरी दी है और पूर्व- अग्निवीरों को कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) (पुरुष) के रूप में भर्ती करने की परमिशन दे दी है. इसमें उनके लिए विशेष आरक्षण और छूट का प्रावधान भी है.
दिल्ली पुलिस भर्ती में बदलाव
MHA की तरफ से दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 के नियम 9 में संशोधन किया गया है व यह बदलाव लागू किया गया है. भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस नोटिफिकेशन के जरिए कांस्टेबल भर्ती के मौजूदा मानदंडों में बदलाव किया गया है और पूर्व-अग्निवीरों को औपचारिक रूप से पात्रता की सीमा में लाया गया है. यह नया नियम 27 मार्च, 2026 से प्रभावी हो चुका है.
दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक , दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) बिल 2026 के तहत प्रावधान किए गए है जिसमे कॉन्स्टेबल (पुरुष) की कुल रिक्तियों में से 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्वे रहेंगे.
आयु सीमा में 3 साल की छूट
सरकार द्वारा समय-समय पर इस कोटे में बदलाव भी किया जा सकता है. सभी पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. स्कीम के पहले बैच के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी. पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) देने से भी छूट मिलेगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक अतिरिक्त कोटा भी दिया जाएगा. यह रिजर्वेशन पहले से मौजूद SC, ST, OBC, EWS, पूर्व सैनिकों, खेल कोटे और अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्तियों से भिन्न होगा.
सैनिकों के लिए उप कोटा
भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिजर्वेशन वैसे ही जारी रहेगा, जिसमें विशेष कमांडो एक्सपीरियंस रखने वाले सैनिकों के लिए उप-कोटा भी शामिल होगा. सिलेक्टेड उम्मीदवारों को दो साल के प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा अवधि) में रहना होगा, और एक रिजर्व पैनल एक साल तक वैध रहेगा. ये रूल सरकार को विशिष्ट मामलों में प्रावधानों में छूट देने का अधिकार भी देते है. कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) (पुरुष) का पद ‘ग्रुप C’ (अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी) श्रेणी के अंतर्गत शामिल है, जिसका वेतनमान लेवल-3 (21,700 रुपए से 69,100 रुपए) तय है.
100 प्रतिशत प्रत्यक्ष होगी भर्ती
वर्ष 2024 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के कुल पदों की संख्या 42,451 है, जिसमें आवश्यकता के आधार पर बदलाव हो सकता है. अगर भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती होगी. इसके लिए पुलिस आयुक्त एक बोर्ड का गठन करेगा जो इस भर्ती की देखरेख करेगा. योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जिसमें 10+2 की शैक्षिक योग्यता, निर्धारित शारीरिक और चिकित्सा मानक और एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस सीमित छूट के साथ) का होना शामिल है.
