दिल्ली- NCR में दमघोंटू हुई हवा, GRAP का चौथा चरण लागू; अब इन नई पाबंदियों से होगा जूझना

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र की आबोहवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है. दिल्ली धुएं का गुब्बार बन गई है और लोगों का खुली हवा में सांस लेना दुभर हो चुका है. आंखों में जलन और अन्य श्वास संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में रविवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने तत्काल प्रभाव से पूरे दिल्ली- एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया है.

Air Pollution

आंकड़ों की बात करें तो तो दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 471 बना हुआ है. इसके अंतर्गत अब नई पाबंदियां लागू हो गई हैं. पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी. अब दिल्ली और आसपास के जिलों में BS- 6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों के चलने पर रोक रहेगी.

इन नई पाबंदियों से पड़ेगा जूझना

  • दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोकें (आवश्यक वस्तुओं/ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी/ सीएनजी/ इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर).
  • दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश न दें, सिवाय ईवी/ सीएनजी/BS- VI डीजल के जो आवश्यक वस्तुओं/ आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं.
  • राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइनों आदि जैसी रेखीय सार्वजनिक परियोजनाओं में भी सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंध.
  • दिल्ली- NCR में उद्योगों पर पाबंदी, जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी. हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी.
  • दिल्ली- एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीड कक्षा VI- IX, कक्षा XI के लिए भी शारीरिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पाठ संचालित करने का निर्णय ले सकती हैं.
  • राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं जैसे कॉलेजों/ शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और गैर- आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर वाहनों को सम- विषम आधार पर चलाने की अनुमति आदि.
  • केंद्र सरकार सेंटर गवर्मेंट के कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति पर उचित निर्णय ले सकती है.
  • एनसीआर राज्य सरकारें/ जीएनसीटीड सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने की अनुमति देने और शेष को घर से काम करने की अनुमति देने का निर्णय लेंगी.
  • निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक. इसके अलावा, फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक.

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