पोस्ट ऑफिस में हैं खाता तो जान लें नए नियम, डिपॉजिट- विड्रॉल में दिखेगा नई व्यवस्था

नई दिल्ली | देशभर के पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. बता दें कि सरकार ने 2026 से पोस्ट ऑफिस से जुड़े लेन- देन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के अनुसार, अब ग्राहकों को पैसे जमा करने और निकालने के दौरान कुछ जरुरी बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि उन्हें बाद में किसी प्रकार की समस्या ना हो.

Post Office

PAN से जुड़े नियम

नए आयकर नियम, 2026 के तहत पोस्ट ऑफिस में होने वाले कई वित्तीय लेन- देन के लिए PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. फिर चाहे खाता खोलना हो, पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो या फिर FD और निवेश करना हो. इन सभी कार्यों में PAN कार्ड जरूरी होगा.

अगर किसी ग्राहक के पास PAN कार्ड नहीं है, तो उसे अब Form 97 भरना होगा. इसमें नाम, पता और ट्रांजेक्शन्स की जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही, पहचान से जुड़े दस्तावेज भी लगाने होंगे. अब बिना पहचान के लेन- देन करना मुश्किल होगा.

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पुराना फॉर्म खत्म, नया फॉर्म लागू

PAN कार्ड की अनिवार्यता के साथ ही एक ओर बड़ा बदलाव किया गया है. अब सरकार ने पुराने फॉर्म 15G, 15H और Form 60 को हटा दिया है और उसकी जगह नया Form 121 लागू किया है. यह फॉर्म उन लोगों के लिए जो टैक्स में छूट चाहते है. सरकार ने इन नियमों को तुरंत लागू करने के आदेश दिए है, ताकि टैक्स प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सके.

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Anita Poonia
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मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.