क्या आपका आधार कार्ड भी है पैन कार्ड से लिंक, देखे पता करने का प्रोसेस

नई दिल्ली | अगर आपने अभी तक भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो अब आपको थोड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है. बता दे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को हजार रुपए के जुर्माने के साथ लिंक करवाने की अंतिम तिथि 30 जून है, यानी कि आपके पास कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है. अगर आपको यह नहीं पता कि आपका आधार आपका पैन से लिंक है या नहीं, तो आज हम आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं.

Pan Aadhaar Card Link

क्या आपका आधार कार्ड है पैन कार्ड से लिंक

  • इसके लिए सबसे पहले जिस भी व्यक्ति को अपना स्टेटस देखना है कि उसका आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं, तो उसको इस लिंक eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre- login/link-aadhaar-status पर क्लिक करना है.
  • अब आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड से रिलेटेड जानकारी मांगी जाएगी.
  • नेक्स्ट स्टेप में आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है.
  • यहां पर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं.

इस प्रकार कर सकते है जुर्माने का भुगतान

  • अगर पेमेंट करने वाला व्यक्ति e-Pay टैक्स अथराइज्ड है तो पेमेंट के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
  • इसके लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा. यहां क्विक लिंक सेक्शन दिखाई देगा, यहां क्लिक करना होगा.
  • अब आपको यहां पर आधार कार्ड और पैन कार्ड की मांगी गई जानकारी सही से भरनी है.
  • अब आपको e-Pay टैक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा.
  • अब आप पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी लिखें और कंफर्म पर क्लिक करें. पेमेंट करने वाले व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड जाएगा.
  • अपना ओटीपी सही से इंटर करें, यह प्रोसेस पूरा करने के बाद e-Pay टैक्स पेज पर जाए.
  • अब आपको यहां इनकम टैक्स सिलेक्ट करें.
  • अब आप अपना एसेसमेंट ईयर चुनें और पेमेंट टाइप (500/1000) से आगे बढ़ें.
  • अमाउंट अपने आप फाइल्ड हो जाएगा, अब विकल्प का चयन करे.
  • चालान जनरेट होने के बाद भुगतान के तरीके को सिलेक्ट करना होगा, आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर यह भुगतान कर सकते है.

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