पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर फैसला आने की उम्मीद, यहाँ अटकी हुई है बात

नई दिल्ली। सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में ला सकती है. बता दें कि इन कर्मचारियों में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत ऐसा लगने लगा है. वही फाइनेंस मिनिस्ट्री में राज्यमंत्री डॉ भगवत कराड ने राज्यसभा में कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए पॉलिसी तैयार करने का काम सौंपा गया है. वही विभाग से आग्रह किया गया है कि इस मामले से संबंधित जल्द फैसला लिया जाए.

pension

पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर जल्द आ सकता है फैसला 

वहीं राज्य मंत्री से पूछा गया था कि क्या DoP&PW ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को NPS से बाहर करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग के विचार मांगे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट के विभिन्न फैसलों को ध्यान रखते हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने की बात सामने आई है. साथ ही उनसे यह भी पूछा गया है कि डीएफएस ने अधिकारियों को NPS के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की है.

यह भी पढ़े -  दिल्ली आने- जाने वाले यात्री ध्यान दें, मालगाड़ी हादसे के बाद कई ट्रेनें डायवर्ट; फटाफट देखें लिस्ट

वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में यह सवाल दोबारा आया, इससे पहले कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है, जवाब आने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा. डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन कर्मचारियों के हक में फैसला दिया था, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा के विज्ञापन पर अप्लाई किया था और उनकी नियुक्ति हुई थी.

Avatar of Meenu Rajput
Meenu Rajput
View all posts

मेरा नाम मीनू राजपूत है. हरियाणा ई खबर के साथ पिछले 6 साल से कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रही हूँ. मैं यहाँ पर ज्योतिष, फाइनेंस और बिजनेस से जुडी न्यूज़ कवर करती हूँ.