नई दिल्ली | कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो अचानक नौकरी खोने की स्थिति में आर्थिक संकट का सामना करते हैं. इस योजना के तहत, पात्र बीमित कर्मचारियों को नौकरी छूटने पर 90 दिनों तक उनके औसत वेतन का 50% तक आर्थिक लाभ दिया जाता है. यह योजना ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए लागू है.

इससे बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारियों को अस्थायी आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे नई नौकरी तलाशने तक अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें. योजना के तहत, मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है. इसके लिए आवेदन ईएसआईसी के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.
ESIC योजना
योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक सैलरी 21,000 रुपये से कम है और जिन्होंने कम से कम एक वर्ष तक ESI योजना के तहत योगदान दिया हो. इसके अलावा, पात्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि कर्मचारी ने बेरोजगारी से पहले की 4 अंशदान अवधियों में कम- से- कम 78 दिनों का योगदान दिया हो. इस योजना के तहत, मिलने वाला लाभ जीवन में एक बार उपलब्ध होता है. बेरोजगारी की स्थिति में 90 दिनों तक कुल औसत वेतन का 50% तक राहत राशि प्रदान की जाती है. हालांकि, इस राहत के लिए दावा बेरोजगारी की तारीख से कम से कम 30 दिनों के बाद ही किया जा सकता है.
नौकरी से किया बर्खास्त
कुछ परिस्थितियों में यह लाभ नहीं दिया जाता है. यदि किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया गया हो वह किसी आपराधिक मामले में शामिल हो या उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस योजना को कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है जो अचानक रोजगार खोने की स्थिति में उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में मदद करती है और नए रोजगार की तलाश के दौरान राहत देती है.