नई दिल्ली | EPFO के तहत संचालित होने वाली कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है. यदि किसी कर्मचारी का नौकरी के दौरान आकस्मिक निधन हो जाता है, तो इस योजना के तहत उसके परिवार को एकमुश्त बीमा राशि का लाभ मिलता है, जो ढाई लाख से 7 लाख रुपए तक होता है. खास बात यह है कि इस बीमा के लिए कर्मचारी को खुद से कोई पैसा नहीं देना पड़ता.
सबसे बड़ी राहत
ईपीएफओ ने EDLI के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है. पहले नियम था कि कर्मचारी के निधन पर परिवार को बीमा लाभ पाने के लिए उसके PF अकाउंट में कम से कम 50 हजार रुपए जमा होना चाहिए था लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है. इसका मतलब यह है कि यदि किसी कर्मचारी के PF अकाउंट में 50 हजार से कम जमाराशि है या अकाउंट शून्य हैं तो भी उसके आश्रितों को कम से कम 50 हजार रुपए बीमा का लाभ अवश्य मिलेगा. इस बदलाव से खासतौर पर कम वेतन वाले और नए कर्मचारियों के परिवारों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी.
नए नियमों में निधन के बाद दावा पेश करने की समय- सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है. यदि किसी कर्मचारी का निधन उसकी आखिरी सैलरी मिलने के 6 महीने के भीतर हो जाता है, तो भी उसके परिवार को EDLI का बीमा लाभ मिल सकेगा. पहले यह समय- सीमा काफी कम थी, जिससे कई परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ती थी.
नौकरी बदलने पर भी लाभ सुरक्षित
एक और महत्वपूर्ण बदलाव सेवा नियमों में किया गया है. अब यदि किसी कर्मचारी ने एक साल की लगातार सेवा पूरी करनी है और उसकी दो नौकरियों के बीच 60 दिन का अंतर है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सेवा को लगातार माना जाएगा. यानि अगर किसी ने कई नौकरियां की हैं और इस दौरान बीच में 2 महीने का अंतर रहा है, तो उसकी सभी नौकरियों की अवधि को जोड़ कर देखा जाएगा. इससे कर्मचारी के परिवार को पूरा बीमा मिल सकेगा.
